रायपुर / नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। ओबीसी के लिए 27 ...
रायपुर/नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षित सीटों को रद्द करने के फैसले को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। अब सुनवाई कोर्ट कल 19 जनवरी को करेगा। अर्जी में फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। केंद्र आदेशों को वापस लेने या संशोधित करने की अर्जी पहले ही दाखिल कर चुका है।
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