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केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा, गूगल जैसे सर्च इंजन प्रकाशक नहीं

  नई दिल्ली/रायपुर।  केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत गूगल जैसे सर्च इंजन प्रकाशक नहीं हैं। आईटी नियमों के त...

 


नई दिल्ली/रायपुर। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत गूगल जैसे सर्च इंजन प्रकाशक नहीं हैं। आईटी नियमों के तहत धारा 2 (एस) समाचार या ऑनलाइन दी गई सामग्री के प्रकाशक के रूप में परिभाषित करती है।


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