रायपुर । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में मंडल की ...
रायपुर । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में मंडल की सचिव पुष्पा साह साहू ने आदेश जारी किया है। आदेश में वित्त समिति की 14 अक्टूबर 2025 तथा कार्यपालिका समिति की 23 दिसंबर 2025 की बैठक का हवाला देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से परीक्षा शुल्क बढ़ाने का निर्णय बताया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, माशिमं ने न सिर्फ परीक्षा शुल्क बल्कि परीक्षा से पहले और बाद की प्रक्रियाओं तथा आवश्यक दस्तावेजों से जुड़े शुल्क में भी वृद्धि की है।
नियमित परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी
अब हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी की नियमित परीक्षा के लिए कुल शुल्क 460 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। इसमें अंकसूची शुल्क 100 रुपये और प्रायोगिक परीक्षा शुल्क प्रति विषय 80 रुपये शामिल हैं।
इसके अलावा:
नामांकन शुल्क 80 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये
अतिरिक्त विषय शुल्क 110 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है।
विषयवार व अन्य शुल्क में इजाफा
मंडल द्वारा जारी आदेश में विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क इस प्रकार तय किए गए हैं:
एक विषय (द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा): 280 से बढ़ाकर 400 रुपये
दो विषय (द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा): 340 से बढ़ाकर 600 रुपये
दो से अधिक विषय (क्रेडिट योजना): 640 से बढ़ाकर 1000 रुपये
छत्तीसगढ़ राज्य व राज्य के बाहर के स्वाध्यायी छात्रों के लिए पंजीयन एवं अनुमति शुल्क सहित: 1540 से बढ़ाकर 2000 रुपये
स्वाध्यायी एससी/एसटी छात्रों के लिए: 560 से बढ़ाकर 800 रुपये
स्वाध्यायी संपूर्ण विषय परीक्षा: 1230 से बढ़ाकर 1600 रुपये
स्वाध्यायी एक विषय: 280 से बढ़ाकर 500 रुपये
स्वाध्यायी दो विषय: 340 से बढ़ाकर 600 रुपये
ग्राह्यता शुल्क: 310 से बढ़ाकर 500 रुपये
परीक्षा केंद्र परिवर्तन शुल्क: 240 से बढ़ाकर 400 रुपये
विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन (प्रति विषय): 200 से बढ़ाकर 400 रुपये
विलंब शुल्क (स्वाध्यायी): 770 से बढ़ाकर 1000 रुपये
विशेष विलंब शुल्क: 1540 से बढ़ाकर 2000 रुपये
विलंब से आवेदन पर भारी शुल्क
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमित आवेदन पत्र निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर प्रति परीक्षा 31 दिसंबर तक 2000 रुपये शुल्क देना होगा।
माशिमं ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मदों में शुल्क वृद्धि नहीं की गई है, वे पूर्ववत रहेंगे। नई बढ़ी हुई दरें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

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